आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश शुरू: राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के राजकीय तथा अनुदानित छात्रावास में एवं आवासीय विद्यालय में सत्र 2024 – 25 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। Admission के लिए विभाग के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया 15 May 2024 से शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 July 2024 है। यह जानकारी विभाग द्वारा ऑफिशल नोटिफिकेशन क्रमांकः एफ 7(2) (01234)/रा.छा/सा.न्या, एवं.अ.वि./24/101 द्वारा दी गई है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के बारे में संपूर्ण official Information एवं दिशा निर्देश के लिए Official Website https://sje.rajasthan.gov.in/ पर जरुर विजिट करें। पहली सूची 26 जून को जारी होगी.
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छात्रावास में प्रवेश के लिए Apply करने की संपूर्ण प्रक्रिया प्रवेश हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन करने की अंतिम तिथि, विशेष विवरण तथा Selection List जारी की जाने वाली प्रथम, द्वितीय, तृतीय सूची की तिथियां के साथ में संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। जो भी विद्यार्थी Apply करना चाहते हैं वह इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं उसके बाद Online Apply करें।
योजनाओं के लिए User Manual
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के द्वारा Different Schemes के तहत आवेदन दिए जाते हैं उन सभी स्कीमों की User Manual को Download करने के लिए नीचे लिंक दी गई है जिस पर Click करके Download कर सकते हैं
User Manual For Anuprati Scheme
User Manual For Mukhyamantri Kanyadan Yojana
User Manual For Inter Caste Scheme
प्रवेश के लिए पात्रता
- विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसी भी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास में पिछड़ी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशिष्ट पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा.
- जिन विद्यार्थियों के माता-पिता या संरक्षण आवासीय विद्यालय के 5 किलोमीटर के परिधि के भीतर रहते हैं उन्हें इन छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- आवासीय विद्यालय एवं विद्यालय स्तरीय छात्रावास मैं उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा जो कक्षा 6 से कक्षा 12 के मध्य अध्यनरत है।
- आवेदन पूर्ण होने के पश्चात Total Seat से कम आवेदन प्राप्त होते हैं अर्थात Seat खाली रहने की स्थिति में महाविद्यालय स्तरीय छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी
- इसके पश्चात भी स्थान रिक्त होते हैं तो जी NEET JEE CLAT RAS IAS इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले कोचिंग संस्थानों के छात्रों को सम्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाएगा
- महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्राओं ke समय भी स्थान रिक्त रहने के पश्चात NEET JEE CLAT RAS IAS इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कोचिंग संस्थानों के छात्रों को सम्यक दस्तावेजों के हिसाब से प्रस्तुत करने के बाद एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाएगा
- छात्रावास में प्रवेश लेने के लिए छात्र एवं छात्र का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- छात्रावास में प्रवेश के लिए वरीयता B.P.L. वर्ग के (संबंधित वर्ग में) छात्र एवं छात्राओं को दी जाएगी।
- छात्रावास में प्रवेश के लिए विद्यार्थी के द्वारा पिछली कक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है।
- जिन छात्र एवं छात्राओं की पारिवारिक वार्षिक आय ₹ 8 लाख या इससे अधिक है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
- जिन छात्र-छात्राओं के माता या पिता किसी राज्य सरकार में कर्मचारी हैं एवं लेवल- 11 तक वेतन (₹8 लाख से कम ) प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र विभागीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों आवेदन की प्रक्रिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग के द्वारा विभागीय छात्रावास में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन Official Website sje.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं
- Official Website पर जाने के बाद Left Side में Apply Online/ E-Service के नीचे लिखे SJMS Online Portal पर Click करें
- SJMS Online Portal ओपन होने के बाद सबसे पहले SSO id (https://sso.rajasthan.gov.in/signin) के माध्यम से इसमें Sign Up/Register करें
- SSO id के माध्यम से रजिस्टर्ड होने के बाद Login/ Sign In पर क्लिक करें
- अपने Important Documents के साथ अपनी संपूर्ण जानकारी को इसमें Update करें
- आवेदन करते समय छात्रावासों के चयन के समय , अधिकतम 3 छात्रावास/ आवासीय विद्यालय का चयन कर सकता है।
- आवेदन की यह संपूर्ण प्रक्रिया sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही होगी
- जिन विद्यार्थियों का इन Hostels/ Residentials में पहले से प्रवेश हो चुका है अर्थात जो पिछले सत्रों से इस विद्यालय में रहते हैं उन्हें Online Apply करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए छात्रावास अधीक्षक द्वारा यह नवीनीकरण किया जाएगा।
वरीयता क्रमांक
राजकीय छात्रवृत्ति एवं आवश्यक विद्यालय में प्रवेश के लिए वरीयता क्रमांक दिया गया है जो इस प्रकार है-
- पूर्व से आवासरत छात्र और छात्राएं
- कोरोना महामारी से अनाथ या विधवा के पुत्र एवं पुत्री
- अनाथ छात्र एवं छात्राएं
- आवेदक स्वयं विधवा या परित्यक्ता
- आवेदक स्वयं विशेष योग्यजन हो
- विधवा या परित्यक्ता के पुत्र एवं पुत्री
- विशेष योग्यजन परिवार के बच्चे
- बीपीएल परिवार के छात्र एवं छात्राएं जिनकी आय 8 लख रुपए से कम है।
- 8 लाख रूपये वार्षिक आय से कम वाले परिवार
- राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी आय 8 लाख रूपये से कम एवं Pay Level – 11 तक हो के पुत्र एवं पुत्री
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आवेदन पत्र जन आधार कार्ड की माध्यम से स्वीकार की जाएंगे। जन आधार के official portal पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रामाणिक माना जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक डायरी
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय का घोषित प्रमाण पत्र या विवरण
- किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत माता-पिता या दोनों की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन होने का विवरण
- BPL/ State BPL/ अंत्योदय BPL आदि का विवरण
- DigiLocker/ Raj E-Vault/ Jan-Aadhar द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त सेल्फ अटेस्टेड होंगे (इसके लिए विद्यार्थी को प्रत्येक से किसी प्रकार का दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी)
- माता या पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र (केवल अनाथ बालक एवं बालिकाओं के लिए)
- पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र (केवल विधवा के बालक एवं बालिकाओं के लिए)
- पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र (केवल विधवा आवेदनों के लिए)
- राजस्थान का निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र (निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिए)
- राज्य के भिक्षावर्ती एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण पत्र केवल भिक्षावर्ती एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिए
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विशेष विवरण
जिन बालक एवं बालिकाओं के गत वर्ष परीक्षा में 40% या अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही वरीयता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विभागीय छात्रवृत्ति एवं आवासीय विद्यालय में वरीयता का अनुक्रम प्रवेश के लिए विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 25 May 2015 के अनुसार होगा जिसका पूर्ण विवरण विभाग की Official Website पर देखा जा सकता है। पहली सूची जल्द जारी होगी।
For Filling Seats
विभागीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में 100% प्रवेश के लिए विभिन्न विभागों को नियमानुसार निर्देशित किया जाता है
- जिला अधिकारी के द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी विज्ञप्ति जारी करवाई जाएगी
- छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश के लिए विभिन्न विद्यालयो के प्रधानाध्यापक एवं महाविद्यालय के प्राचार्यों से भी संपर्क किया जाता है।
- समस्त जिलाधिकारी अपने जिले में संचालित इन छात्रावास एवं विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थानीय विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्राचार्य से भी संपर्क स्थापित करते हैं।
- छात्रावास में प्रवेश के लिए विभिन्न स्थानीय समाचार पत्र में नि:शुल्क Press Note प्रकाशित करवाए जाते हैं।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी इस संबंध में सहयोग लिया जाता है
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प्रवेश की तीन सूचिया
विभागीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश की तीन सूचिया सत्र 2024 – 25 के लिए निम्न दिनांको को जारी की जाएगी. First List Released soon.
प्रथम सूची :: 26 जून 2024
द्वितीय सूची :: 10 जुलाई 2024
तृतीय सूची :: 31 जुलाई 2024
Note:
- वरीयता की सूचियां छात्रावास अधीक्षक के के द्वारा जारी की जाएगी।
- वरीयता सूची में जिन भी छात्र एवं छात्राओं का नाम आता है उन्हें प्रवेश के लिए 8 दिन का समय दिया जाएगा।
- जो भी छात्र एवं छात्र छात्रावास में प्रवेश की इच्छुक हैं उन्हें छात्रावास अधीक्षक को कोशनमनी जमा करवानी होगी
- छात्रावास अधीक्षक कोशनमनी जमा करने के बाद विद्यार्थी का छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। कोशनमनी की राशि एवं रसीद नंबर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे
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